समाचार दृष्टि ब्यूरो /सराहाँ
विद्युत् उपमंडल नारग के अंतर्गत आने वाले सभी घरेलु और होटलों वाले उपभोक्ता विद्युत् विभाग की और से विद्युत् मीटर खाता संख्या (Consumer ID) को उनके आधार कार्ड से जोडने की प्रक्रिया (KYC) शुरू की गई है जिसकी अंतिम तिथि 31-10-2024 तक है।
जानकारी देते हुए एसडिओ राजेंदर ठाकुर ने बताया कि जब बिजली कर्मचारी बिल जारी करने अथवा आधार कार्ड लिंक करने के लिए उपभोक्तों के घर पर जायेगा उस समय KYC के लिए ज़रूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशनकार्ड, और मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से जुड़ा (Linked)हो को पहले से ही उपलब्ध रखें ताकि इस काम को बिल के साथ साथ समय पर किया जा सके। उन्होंने बताया कि अगर कोई उपभोक्ता किसी कारणवश घर पर उपलब्ध नहीं होता है तो वह उपरोक्त लिखित दस्तावेजों के साथ 20 अक्टूबर से लेकर 31 अक्तूबर तक विद्युत् उपमंडल नाराग में आ कर अपना आधार कार्ड लिंक करवा सकता है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई उपभोगता अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड को विद्युत् बिल से लिंक (KYC)नहीं करवाता है तो भविष्य में बिल में आने वाली सभी सुविधाओं से वह वंचित रह सकता है। यदि किसी ऐसे उपभोक्ता जिनकी मृत्यु हो गयी हो तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य के उपरोक्त दस्तावेजों से उस मीटर की केवाईसी प्रक्रिया हो जाएगी।