जिला प्रशासन ने सरकारी सीमेंट के दुरूपयोग का आरोप सिद्द होने पर की कार्यवाही
समाचार दृष्ट ब्यूरो/सराहाँ
उपमंडल पच्छाद के अंतर्गत आने वाली काटली पंचायत के प्रधान पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सारी शक्तियां छीन ली हैं। यही नही है प्रधान से 6 माह की अवधि के लिए पंचायत के किसी भी कार्य या कार्यवाहियों में भाग लेने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है।
बता दें कि पंचायत लंबे समय से विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर सुर्खियों में रही है प्रारंभिक जांच के दौरान प्रधान पंचायत का निलंबन पहले ही हो चुका था। हाल ही में फिर हुई नियमित जांच में प्रधान के खिलाफ सरकारी सीमेंट के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध हुआ है हालांकि पंचायत प्रधान ने भी अपना पक्ष रखा लेकिन जवाब संतोषजनक ना मिलने के कारण उनके ऊपर यह आरोप सिद्ध हुआ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधान धर्मपाल पर सरकारी सीमेंट के दुरूपयोग पर यह कार्यवाही कि गयी है। काटली पंचायत में गोबिन्द का जौहड़ से गड़ेसन के कार्य हेतु 1104 सीमेंट के बैग का प्राक्कलन तैयार किया गया था जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस कार्य के लिए 1200 बैग सिमेंट क्रय किया गया था। लिहाजा आरोपित प्रधान द्वारा 96 बैग सिमेंट अधिक क्रय किये गये है।लेकिन मौके पर तकनीकी प्राधिकारी द्वारा 967 बैग सिमेंट का उपयोग ही हुआ है।
वहीँ जांच अधिकारी द्वारा पंचायत का समस्त अभिलेख व साक्ष्यों के आधार पर पाया गया है कि मौके पर कार्य पूरा नही हुआ है और एक डंगे के साथ कंकरीट का कुछ कार्य शेष है। जांच के बाद 96 बैग की अनियमितताएं पाई गई इसकी वसूली प्रति बैग ₹293 के हिसाब से ₹28128 आरोपी को पंचायत के खाते में जमा करने के आदेश हुए हैं।
गौर हो कि करीब 6 माह पहले काटली पंचायत के प्रधान धर्मपाल पर ग्रामीणों ने सीमेंट की हेराफेरी के आरोप लगाए थे। जिला प्रशासन द्वारा एसडीएम पच्छाद को इसकी जांच के लिए अधिकारी नियुक्त कर मामले में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे। जिसके बाद एसडीएम पच्छाद द्वारा इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपा जाने के बाद कार्यवाही अमल में लाई गई।
उधर उपायुक्त सिरमौर सुमित खीमटा ने आरोपी प्रधान को दोषी मानते हुए 6 माह के लिए पंचायत के कार्यों और कार्यवाही से बाहर किया है वहीं आरोपी प्रधान की शक्तियां छीनकर ₹28128 पंचायत के खाते में जमा कराने के भी आदेश दिए हैं। उधर बीडियो पश्चात रमेश शर्मा ने मामले की पुष्टि की है।