समाचार दृष्टि ब्यूरो/सराहां
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी,राजगढ़ कैम्प कोर्ट सराहां,जिला सिरमौर में रवि शर्मा की अदालत ने रास्ता रोक कर मार पिटाई करने के जुर्म में दोषी मोहित शर्मा सपुत्र रविदत्त शर्मा निवासी गाँव काहन डाक घर सराहां तहसील व थाना पच्छाद ,जिला सिरमौर को धारा 341,323,व 325 आईपीसी के तहत कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत में इस मामले की सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि शिकायत करता भगत सिंह सपुत्र प्रेमसुख,गाँव शमोगा, डाकघर डिंगर किंगर, तहसील पच्छाद ने दिनाँक 29 जून 2017 को थाना पच्छाद में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब यह व घनश्याम अपनी गाड़ी में सराहां आ रहे थे तो रास्ते मे झडेनुआ में पानी पीने उतरे तथा पानी पीकर गाड़ी में बैठने लगे तो आरोपी मोहित शर्मा ने इनका रास्ता रोककर इनके साथ मारपीट की और शिकायत करता का दाँत तोड़ दिया तथा दोनों को चोटें पहुंचाई।
जिस पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर नम्बर 52,दिनाँक 29 जून 2017 आईपीसी की धारा 341,323व 325 के तहत दर्ज हुई। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि अभियोजन पक्ष में कुल 8 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए गये तथा अदालत में आरोपी मोहित शर्मा के खिलाफ जुर्म साबित होने पर दोषी को धारा 341 में दो दिन का साधारण कारावास,धारा 323 में एक महीने का कठोर कारावास व धारा 325 में दो महीने का कठोर कारावास तथा पाँच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।