हिमाचल प्रदेश नशीली दवाएं एवं मादक पदार्थ नियम 1989 के नियम 50 में संशोधन करने का निर्णय
अब वार्षिक लाइसेंस शुल्क डेढ़ लाख रुपये होगा
समाचार दृष्टि ब्यूरो/शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विषयों के लेक्चरर (स्कूल न्यू) के 530 पद भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने आम जनता की सुविधा के लिए एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने निर्धारित वेतन (एमोल्यूमेन्टस) पर भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली के नियम-4 एवं नियम 15-ए के अन्तर्गत उपयुक्त संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। सरकार द्वारा अनुबंध सेवा की अवधि एवं वेतन (एमोल्यूमेन्टस) को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (एचपीएएस) के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर पुलिस उप अधीक्षक के दो पदों को नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश नशीली दवाएं एवं मादक पदार्थ नियम, 1989 के नियम 50 में संशोधन करने का निर्णय लिया। राजस्व बढ़ाने की दिशा में उठाए गए इस कदम से अब वार्षिक लाइसेंस शुल्क डेढ़ लाख रुपये होगा।
मंत्रिमण्डल के समक्ष राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर प्रस्तुति भी दी गई।